अभी सेक्शन 419 A के तहत फोन टैपिंग का प्रावधान है, जिसके तहत सिर्फ गृह सचिव और राज्य गृह सचिव की मंजूरी से फोन टैपिंग हो सकती हैfrom Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/2SbHYfx
अभी सेक्शन 419 A के तहत फोन टैपिंग का प्रावधान है, जिसके तहत सिर्फ गृह सचिव और राज्य गृह सचिव की मंजूरी से फोन टैपिंग हो सकती है
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